नई दिल्ली
पी चिदंबरम
खास बातें
- चिदंबरम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, रिमांड के खिलाफ अर्जी खारिज
- चिदंबरम से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट और विशेष अदालत में सुनवाई
- ईडी ने दाखिल किया हलफनामा, चिदंबरम को हिरासत में लेने की जरूरत है
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी के खिलाफ जांच करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका अपने आप निष्प्रभावी हो जाती है। यदि आप जमानत चाहते हैं तो उसके लिए उचित अदालत में जाएं। फिलहाल ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जहां से उन्हें एक और दिन की राहत मिल गई।
चिदंबरम से हिरासत में लेकर पूछताछ की अवधि पांच दिन और बढ़ाए जाने की सीबीआई की याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 30 अगस्त को फिर होगी सुनवाई।
चिदंबरम से हिरासत में लेकर पूछताछ की अवधि पांच दिन और बढ़ाए जाने की सीबीआई की याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें चार दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 30 अगस्त को फिर होगी सुनवाई।
मंगलवार को सुनवाई
आईएनएक्स मामले में शीर्ष अदालत ने चिदंबरम को एक दिन की राहत देते हुए कल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।
सेशन कोर्ट में पेशी
वहीं चिदंबरम की जमानत याचिका पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके मद्देनजर चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय से अदालत ले जाया गया। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी पहले ही यहां पहुंच चुके हैं।